खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक खाते की रकम का क्या होता है? नॉमिनी दर्ज होने से आसान हो जाता है दावा
नई दिल्ली। बैंक खाते में जमा धनराशि खाताधारक के निधन के बाद समाप्त नहीं होती। खाताधारक की मृत्यु के पश्चात खाते में उपलब्ध राशि पर वैध दावेदार द्वारा दावा किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे दावों के निपटान की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के लिए बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद पहले से ही भावनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं। ऐसे समय में बैंक खाते, सावधि जमा (FD) या अन्य बैंकिंग जमा में मौजूद राशि का दावा करने की प्रक्रिया यदि स्पष्ट हो, तो परिवार के लिए काफी सुविधा हो सकती है। इसी वजह से बैंक खाते में Nominee यानी नामांकित व्यक्ति दर्ज कराना महत्वपूर्ण माना जाता है।
नॉमिनी दर्ज है तो क्या होगा?
यदि खाताधारक ने अपने बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज किया है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक में दावा प्रस्तुत करने की प्र...

